उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर हत्या करने के दोषी संजय सिंह के मामले में सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी को फिर से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसे नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. यह मामला टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव का है। 13 दिसंबर 2014 को संजय सिंह ने मामूली बात पर अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से हत्या कर दी थी। इस संबंध में आरोपी के पिता राम सिंह पवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।अगस्त 2021 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने संजय सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व में हाईकोर्ट ने आरोपी के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत को लौटा दिया था।निचली अदालत ने दोबारा सुनवाई करते हुए संजय सिंह की फांसी की सजा को बरकरार रखा। निचली अदालत ने अपने आदेश की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट को एक रिफरेंस आदेश भेजा था। इसी रिफरेंस आदेश पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अभियुक्त को नोटिस जारी कर उसका पक्ष सुनने और केस की पत्रावली तलब करने का निर्देश दिया है।आज इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई।


Source:   Dainik Bhaskar
March 16, 2026 19:42 UTC