जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोपमुक्त होने के बाद अदालत में 50-50 हजार रुपये के श्योरिटी बाॅन्ड दाखिल किए।राऊज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 27 फरवरी को इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपितों को आरोपों से मुक्त कर दिया था।आरोपमुक्त होने पर श्योरिटी बॉन्ड दाखिल करना अनिवार्यकानूनी प्रक्रिया के तहत किसी आपराधिक मामले में आरोपित के बरी या आरोपमुक्त होने पर श्योरिटी बाॅन्ड दाखिल करना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि आदेश के खिलाफ अपील दायर होती है तो संबंधित आरोपित अदालत में उपस्थित रहें।