कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू के लिए जारी किया SOP, ट्रेन और हवाई सेवाओं को छूट - News Summed Up

कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू के लिए जारी किया SOP, ट्रेन और हवाई सेवाओं को छूट


Karnataka Night Curfew कोरोना वायरस के नए प्रकार को देखते हुए कर्नाटक में आज रात से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।बेंगलुरु (कर्नाटक), एएनआइ। यूनाइटेड किंगडम में में मिले कोरोना वायरस के नए प्रकार (SARS-CoV-2) को देखते हुए कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार रात के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। राज्य में आज रात से 2 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस संबंध में कर्नाटक पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।बेंगलुरु सिटी के पुलिस आयुक्त और अपर जिला मजिस्ट्रेट कमल पंत ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के दौरान सामान ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, इसमें खाली वाहन भी शामिल हैं। एसओपी के अनुसार, लंबी दूरी की रात की बसों, ट्रेन सेवाओं और हवाई सेवाओं की आवाजाही की अनुमति होगी।Karnataka: Midnight Christmas mass shall be permitted in Bengaluru tonight, says the police commissioner The state government has imposed the night curfew between 11 pm and 5 am, starting tonight. pic.twitter.com/SRHkC7NtCO — ANI (@ANI) December 24, 2020एसओपी में कहा गया है कि सभी उद्योगों, कंपनियों, संगठनों को जिन्हें रात में संचालन की आवश्यकता होती है, उन्हें 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। ऐसे संगठन के कर्मचारियों को आने जाने के लिए संबंधित संगठन या संस्था द्वारा जारी वैध आइडी कार्ड दिखाना होगा। जिन उद्योगों और कारखानों को 24/7 संचालन की आवश्यकता होती है, उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के संचालित करने की अनुमति है।इसमें कहा गया है कि टैक्सियों और ऑटो चालकों को लोगों को बस स्टॉप, रेलवे और एयरपोर्ट से छोड़ने या लेने की अनुमति होगी। इस दौरान यात्रा करने वाले को वैध टिकट और यात्रा दस्तावेजों दिखाना होगा। 24 को मध्यरात्रि क्रिसमस और नए साल का उत्सव पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।दिशानिर्देशों के अनुसार,नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस


Source: Dainik Jagran December 24, 2020 09:22 UTC



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