कानूनी सवालों का फैसला करते समय इस्लामिक पादरियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकती कोर्ट : केरल उच्च न्यायालय - News Summed Up

कानूनी सवालों का फैसला करते समय इस्लामिक पादरियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकती कोर्ट : केरल उच्च न्यायालय


डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह कानूनी सवालों का फैसला करते समय इस्लामिक पादरियों की राय के आगे नहीं झुकेगा क्योंकि उनके पास कोई कानूनी प्रशिक्षण नहीं है। जस्टिस मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस सीएस डायस की खंडपीठ ने कहा कि जब कानून की बात आती है, तो अदालतों को प्रशिक्षित कानूनी दिमागों द्वारा संचालित किया जाता है और केवल विश्वासों और प्रथाओं से संबंधित मामलों में पादरियों की राय पर विचार किया जाएगा।अदालतों को प्रशिक्षित कानूनी दिमागों द्वारा संचालित किया जाता है। अदालत इस्लामी पादरियों की राय के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी, जिनके पास कानून के मुद्दे पर कोई कानूनी प्रशिक्षण नहीं है। निस्संदेह, विश्वासों और प्रथाओं से संबंधित मामलों में, उनकी राय मायने रखती है अदालत को उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। इस बात को घर में लाने के लिए कि मुस्लिम समुदाय पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ को तय करने के लिए न्यायालय द्वारा पादरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, अदालत ने फि़क्ह और शरिया के बीच के अंतर पर जोर दिया।अदालत अपने पिछले फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें उसने घोषित किया था कि मुस्लिम पत्नी के कहने पर शादी को समाप्त करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है, पवित्र कुरान द्वारा उसे प्रदान किया गया है और इसके अधीन नहीं है स्वीकृति या उसके पति की इच्छा। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अपने फैसले की समीक्षा करने का कोई कारण नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी। इसने यह भी बताया कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है और कई वर्षों में विकसित हुआ है क्योंकि इस्लामी अध्ययन के विद्वान, जिनके पास कानूनी विज्ञान में कोई प्रशिक्षण नहीं है, इस्लाम में कानून के बिंदु पर विश्वास और अभ्यास के मिश्रण पर स्पष्ट करना शुरू कर दिया है।(आईएएनएस)डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.


Source: Dainik Bhaskar November 01, 2022 17:55 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...

                           
/* -------------------------- overlay advertisemnt -------------------------- */