Hindi NewsUtilityIncome Tax ; Income Tax Refund ; ITR ; Tax Refund ; You Have Not Received Your Income Tax Refund Yet, So Check Your Refund Statusकाम की बात: अभी तक नहीं मिला है आपको इनकम टैक्स रिफंड, तो ऐसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटसनई दिल्ली 7 घंटे पहलेकॉपी लिंककोरोना के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए जल्दी रिफंड लौटाने का काम चल रहा हैचालू वित्त वर्ष में अब तक 24 लाख से ज्यादा करदाताओं को रिफंड मिल चुका हैइनकम टैक्स विभाग को टैक्स रिफंड के सभी मामले 31 अगस्त तक निपटाने हैंइनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 88,652 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। यह रिफंड 24 लाख से ज्यादा करदाताओं को मिला है। ऐसे में अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो आप घर बैठे ही अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अपना रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।इस तरह चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटससबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा।यहां पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरना होगा।अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर भी चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटससबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं।पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें। 'रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स' पर क्लिक करें।ड्रॉप डाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न' सेलेक्ट करें। जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करेंइसके बाद अपने एक्नोलेजमेंट नंबर यानी हाइपर लिंक पर क्लिक करें।एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा।जैसे कि कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख आदि।क्या होता है रिफंड? कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है।
Source: Dainik Bhaskar August 23, 2020 08:48 UTC