इसके तहत व्यक्तिगत या किसी संस्था द्वारा बैंक से एक करोड़ रुपए या इससे अधिक रुपए तक की निकासी करने पर 2 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) पेश किया, जिसमें सरकार ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक नया खंड (धारा-194एन) शुरू करने का प्रस्ताव रखा. कर विशेषज्ञ नवीन वाधवा ने एनडीटीवी से फोन पर बातचीत पर कहा, ''भारत को कैशलेश इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं.'' ऐसे में 2 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स कटेगा. एक करोड़ रुपए पर बैंक 2 लाख रुपए टैक्स काटेगा और सरकार को जमा करा देगा.''
Source: NDTV July 08, 2019 09:45 UTC