केवल दो बार करा सकते हैं नाम अपडेट आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आप या तो आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं या अपने आधार को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जब चाहें अपना आधार अपडेट नहीं कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे आप केवल दो बार अपना नाम अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीएआई के ऑफिस मेमोरैंडम के अनुसार, आधार कार्डधारक अब केवल दो बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकता है।केवल एक बार अपडेट होगी जन्मतिथि और लिंग इसी तरह जन्म तिथि और लिंग केवल आधार कार्ड धारक के जीवनकाल के दौरान एक बार अपडेट किया जा सकता है। मोबाइल और पता तो इंसान जिंदगी में कई बार बदल सकता है लेकिन जन्मतिथि और लिंग नहीं बदलती हैं। यही वजह है कि यूआईडीएआई ने इसे सीमित किया है। जन्मतिथि में गड़बड़ी होने पर उसे एक बार बदला जा सकता है। बार-बार ऐसा करने की अनुमति नहीं है।बदलाव के लिए चाहिए कौन से दस्तावेज आधार में किसी भी बदलाव के लिए आपके पास वैलिड डॉक्युमेंट होने भी जरूरी हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आपका एड्रेस अपडेट किया जाएगा या जन्म की तारीख जैसे बदलाव किए जाएंगे। मौजूदा समय में यूआईडीएआई 32 दस्तावेजों को आइडेंटिटी प्रूफ, 45 दस्तावेजों को एड्रेस प्रूफ और 15 दस्तावेजों को जन्म की तारीख में बदलाव के लिए वैध मानता है, जिसकी पूरी लिस्ट यूआईडीएआई ने ट्वीट की है।
Source: Navbharat Times August 28, 2020 07:20 UTC