सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एमपी से बीएसपी की एक विधायक के पति की जमानत रद्द कर दी है। दमोह के अडिशनल सेशन जज पर इस मामले में पुलिस अधिकारियों के दबाव बनाने की कोशिश को गंभीरता से लेते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में ताकतवर और कमजोर लोगों के लिए अलग-अलग समानांतर कानून व्यवस्थाएं नहीं हो सकतीं।
Source: Navbharat Times July 22, 2021 14:59 UTC