मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी बेनिफिशियरी है उसतक स्कीम का लाभ मिले उसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने की जरूरत है।
Source: Navbharat Times May 24, 2021 17:53 UTC