प्रधानमंत्री किसान स्कीम: पहली किस्त के लिए नहीं देना होगा आधार, दूसरी किस्त से अनिवार्यनई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। छोटे किसानों को नकद समर्थन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पहली किस्त के लिए आधार नंबर वैकल्पिक होगा, मतलब आपको आधार नहीं देना होगा। हालांकि, दूसरी किस्त पाने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। बता दें कि सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है।इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की नकद मदद दी जाएगी। यह राशि तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार दो हजार रुपये की पहली किस्त के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन दूसरी किस्त पाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है। किसानों को अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर देना होगा।केंद्र की ओर से पूर्ण वित्त पोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन इसी साल से होगा और किसानों को पहली किस्त मार्च तक भेज दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भेजे पत्र में कहा है, ‘दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि किस्त पाने के लिए आधार नंबर जहां उपलब्ध होगा वहीं लिया जाएगा।’आधार नहीं होने की स्थिति में क्या करना होगायदि आधार नंबर नहीं है, तो अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र नरेगा रोजगार कार्ड या केंद्र अथवा राज्य सरकार की ओर से जारी किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर पहली किस्त दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि दूसरी और उसके बाद की किस्त के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पात्र किसानों को दोहराव नहीं हो।Posted By: Nitesh
Source: Dainik Jagran February 05, 2019 08:00 UTC