प्रशासन हुआ सख्त: निजी अस्पतालों पर कसी लगाम, जांच की निर्धारित दर से अधिक राशि ली तो होगी कार्रवाई - News Summed Up

प्रशासन हुआ सख्त: निजी अस्पतालों पर कसी लगाम, जांच की निर्धारित दर से अधिक राशि ली तो होगी कार्रवाई


Hindi NewsLocalRajasthanJaipurSawai madhopurRestriction On Private Hospitals, Action Will Be Taken If Amount Is Taken More Than The Prescribed Rate Of InvestigationAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपप्रशासन हुआ सख्त: निजी अस्पतालों पर कसी लगाम, जांच की निर्धारित दर से अधिक राशि ली तो होगी कार्रवाईसवाई माधोपुर 17 घंटे पहलेकॉपी लिंकराज्य सरकार द्वारा कोरोना के उपचार एवं जांच के संबंध में निजी अस्पतालों एवं निजी जांच लेब के लिए दरों का निर्धारण किया गया है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि यदि किसी निजी अस्पताल या लेब द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर ने बताया कि कोविड -19 के संदिग्ध एवं संक्रमित मरीजों के फैंफडों में संक्रमण की शिकायत होने पर एचआरसीटी स्केन की जांच की बढती आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी दर निर्धारित की हुई है।कोविड-19 का फेफड़ों में संक्रमण की जांच के लिए एचआरसीटी स्केन की जांच दर नोन एनएबीएच/एनएबीएल लैब की दर 1700 रूपए तथा एनएबीएच/एनएबीएल लेब की दर 1955 रूपए प्रति जांच निर्धारित की हुई है।कलेक्टर ने इस संबंध में लोगों से आग्रह किया है कि निजी अस्पताल या लेब द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर वसूल की जाती है तो संबंधित अस्पताल या लेब की शिकायत सीएमएचओ कार्यालय की मेल आईडी cmho-saw-rj@nic.in पर, सीएमएचओ के मोबाइल नंबर 9413816231 के वाट्सएप पर लिए गए शुल्क रसीद की प्रति भिजवाकर कर करें। इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष नंबर 07462-235011 पर भी दी जा सकती है।कलेक्टर ने निजी अस्पतालों एवं निजी जांच लेब को भी निर्देशित किया है कि वे अपने संस्थान के प्रमुख दृश्य स्थल पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी आवश्यक रूप से चस्पा करें। उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 5 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा निजी अस्पतालों के एनएबीएल, नॉन एनएबीएल के अनुसार मरीजों के भर्ती करने व उपचार आदि के पैकेज की दर भी निर्धारित की हुई है। निजी अस्पतालों द्वारा निर्धारित दर से अधिक लेने की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।


Source: Dainik Bhaskar May 07, 2021 13:00 UTC



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