बिहार शेल्टर होम मामले की दोबारा गुरुवार की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खेल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागेश्वर राव ने एके शर्मा का ट्रांसफर कर अवमानना की है. आगे सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 17 जनवरी 2019 को कैबिनेट कमिटी की स्वीकृति के बाद उनका ट्रान्सफर किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद बिहार के 16 शेल्टर होम के मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था. पांच बड़ी खबरें : नाराज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के DGP को किया तलब , केंद्र सरकार ने राफेल सौदे के दस्तावेज SC को सौंपेVIDEO- बिहार शेल्टर होम केस: SC ने CBI के को दिए सभी 17 केस
Source: NDTV February 07, 2019 09:37 UTC