लापरवाही की सजा / मास्क न पहनने पर हरियाणा में पहला मामला दर्ज, यमुनानगर में तीन के खिलाफ एफआईआर - News Summed Up

लापरवाही की सजा / मास्क न पहनने पर हरियाणा में पहला मामला दर्ज, यमुनानगर में तीन के खिलाफ एफआईआर


हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना किया था अनिवार्यपुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ धारा 188 और 269 के तहत दर्ज किया मामलादैनिक भास्कर Apr 15, 2020, 07:13 PM ISTयमुनानगर. हरियाणा में मास्क न पहनने पर पहला मामला बुधवार को दर्ज हो गया। यमुनानगर जिले में तीन युवकों पर मास्क न पहनने पर एफआईआर हुई है। तीनों के खिलाफ यमुनानगर के छछरौली थाने में धारा 188 और 269 के तहत एफआईआर की गई। बता दें कि हरियाणा सरकार ने बीते रविवार को पूरे प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य किया था। मास्क न पहनने पर गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे।यमुनानगर पुलिस के प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि बुधवार को छछरौली थाना के एसआई गुलजार सिंह कोरोना महामारी के संबंध में त्रिवेणी चौक पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान शेरपुर मोड की ओर से एक कार आई। जिसमें तीन लोग सवार थे। किसी ने भी मास्क नहीं पहना था और कार के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे।यमुनानगर में नाकाबंदी किए खड़े पुलिसकर्मी। हरियाणा में जगह-जगह पुलिस ने नाकाबदी कर रखी है।उनकी पहचान सलमान खान पुत्र इकबाल, सोहेल खान पुत्र खालिद व युवराज सिंह पुत्र गुरपेंद्र सिंह निवासी नाहर ताहरपुर के रूप में हुई। बिना मास्क पहने, बेवजह घूमने पर तीनों के खिलाफ छछरौली थाने में आईपीसी की धारा 188 व 269 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।विज ने ये जारी किए थे आदेश12 अप्रैल को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति चाहे मास्क से मुंह ढके या चुनरी, तौलिये, गमछे, परने का इस्तेमाल कर सकता है। यदि बिना मुंह ढके पकड़ा गया तो पुलिस की तत्काल कार्रवाई होगी। इससे पहले सरकार ने गुरुग्राम में मास्क लगाना अनिवार्य किया था।


Source: Dainik Bhaskar April 15, 2020 13:01 UTC



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