हाईकोर्ट ने दिए आदेश: डिंगरहेड़ी गैंगरेप व दोहरी हत्या मामले में 31 अक्टूबर तक ट्रायल पूरा करें - News Summed Up

हाईकोर्ट ने दिए आदेश: डिंगरहेड़ी गैंगरेप व दोहरी हत्या मामले में 31 अक्टूबर तक ट्रायल पूरा करें


Hindi NewsLocalChandigarhComplete The Trial In The Dingerhedi Gangrape And Double Murder Case By October 31हाईकोर्ट ने दिए आदेश: डिंगरहेड़ी गैंगरेप व दोहरी हत्या मामले में 31 अक्टूबर तक ट्रायल पूरा करेंचंडीगढ़ 19 घंटे पहले लेखक: ललित कुमारकॉपी लिंकपंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्टमेवात के गांव डिंगरहेड़ी में गैंगरेप, दोहरी हत्या व डकैती के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने तेजी से सुनवाई पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मामले में आरोपी अमित यादव उर्फ सोनू यादव की जमानत की मांग को खारिज करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने फैसले में कहा कि वारदात में आरोपी के शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं लिहाजा जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ट्रायल कोर्ट इस मामले में 31 अक्टूबर तक ट्रायल को पूरा करने का प्रयास करे।इसके अलावा 31 अगस्त तक सीबीआई अपने गवाहों को कोर्ट में पेश करे। इसके बाद बचाव पक्ष जरूरत के मुताबिक अपनी गवाही को पूरा करे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले के तेजी से निपटारा करने के लिए ट्रायल कोर्ट से आरोपी पक्ष सुनवाई स्थगित करने की मांग न करे। इसके अलावा सुनवाई को बाधित करने का कोई प्रयास न किया जाए। आरोपी पक्ष यदि सुनवाई को लंबित करने का प्रयास करता है तो हाई कोर्ट का सुनवाई तेजी से निपटाने का आदेश खुद ही वापस मान लिया जाए।


Source: Dainik Bhaskar June 15, 2023 06:17 UTC



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