प्रोबेशन विभाग की ओर से आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रमस्कूल के छात्र-छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारीBanda : जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से अक्षय तृतीया को लेकर बाल विवाह रोकथाम विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। जेंडर स्पेशलिस्ट ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों आदि की जानकारी दी।शहर के डीआर पब्लिक इंटर कालेज में जिला प्रोबेशन अधिकारी मीनू सिंह के निर्देश पर गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। जेंडर स्पेशलिस्ट कामिनी सिंह ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों 1098, 181, 1090, 112 आदि की जानकारी दी। साथ ही जो बच्चे बालश्रम में संलिप्त हैं उनको बाल श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रति जागरूक किया। कहा कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल विभाग को अवगत कराया जाए। ताकि, समय रहते कार्रवाई की जा सके। बाल विवाह के कारण लड़का व लड़की के शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।बाल विवाह के कारण कुपोषण चक्र तोड़ने में कठिनाई होती है। कुपोषण के चलते शिशु मृत्यु व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। महिला थाना की एसआई रेनू शर्मा ने छात्र-छात्राओं को सरकारी योजनाओं समेत साइबर क्राइम, मिशन शक्ति आदि की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य कुलदीप त्रिपाठी समेत श्रुति भारद्वाज, कांस्टेबल व शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।
Source: Dainik Bhaskar April 10, 2026 00:35 UTC