Indore News In Hindi : Containment area of Indore will remain restricted; All the shops in the city area and outer will open except the central area. - News Summed Up

Indore News In Hindi : Containment area of Indore will remain restricted; All the shops in the city area and outer will open except the central area.


आउटर एरिया में दफ्तर 50% स्टाफ के साथ तो सिटी एरिया में 33% स्टाफ के साथ शुरू हो सकेंगेअनिवार्य सेवा वाली दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक और अन्य सेवाएं व दफ्तर समय सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुलेंगेदैनिक भास्कर Jun 01, 2020, 05:58 AM ISTइंदौर. जिला प्रशासन ने 1 जून से अनलॉकडाउन-1 के तहत आदेश जारी कर दिए। इसमें शहर के मध्य क्षेत्र (जोन-1) को छोड़ सिटी व आउटर एरिया में लगभग सभी तरह की दुकानें, दफ्तर खोलने की मंजूरी जारी कर दी है। आउटर एरिया में दफ्तर 50% स्टाफ के साथ तो सिटी एरिया में 33% स्टाफ के साथ शुरू हो सकेंगे। अनिवार्य सेवा वाली दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक और अन्य सेवाएं व दफ्तर समय सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सब्जी-फल की दुकानें नहीं खुलेंगी। यह केवल ठेले व लोडिंग रिक्शा से ही बिकेंगे।लोगों को माॅर्निंग वाॅक के लिए सुबह आठ बजे तक छूट है। ये तमाम राहतें शहर के कंटेनमेंट एिरया में लागू नहीं होंगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि लोग एसएमएस (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनेटाइजेशन) का प्रयोग करें। होम डिलीवरी सिस्टम को अधिक से अधिक अपनाएं और केवल काम के लिए ही लोग दफ्तर जाने के लिए बाहर निकलें। जिन्हें बाजार जाना हो तो वह पास की दुकान पर ही खरीदी के िलए जाएं। -इंदौर फ्रंट पेज भी पढ़ेंखजूरी बाजार में गाेडाउन खुलेंगेजोन-1 (मध्य क्षेत्र) : एमओजी, महू नाका, लालबाग कलेक्टर कार्यालय, गाडी अड्डा ब्रिज, जूनी इंदौर, सरवटे, रेलवे स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन, राजकुमार ब्रिज, पोलोग्राउंड, मरीमाता चौराहा, किला मैदान, कंडीलपुरा, बडा गणपति से गंगवाल बस स्टैंड।यहां ये शुरू होगाग्रोसरी, किराना दुकानसुबह 8 से 5 बजे तक, फोन पर बुकिंग लेंगे, होम डिलीवरी करेंगे)फल-सब्जी की लोडिंग, ठेले से बिक्री होगी, दुकानें नहीं खुलेंगी।दूध डेयरी संचालन इसी शर्त पर कि वह होम डिलीवरी करेंगे। मेडिकल दुकान संचालित होगी।टेलीफोन मेंटनेंस काम होंगे पर दफ्तर नहीं खुलेंगे।खजूरी बाजार में गोडाउन खुलेंगे। शैक्षणिक दुकान संचालक बुकिंग लेकर माल भेज सकेंगे।इस जोन में सभी निर्माण काम प्रतिबंधित रहेंगे।शादी व विवाह समारोह- नगरीय सीमा में 12 लोगों की उपस्थिति में होंगे, लेकिन एडीएम से मंजूरी जरूरी।अंतिम यात्रा, जनाजा- पांच व्यक्ति ही। जिले के बाहर शव नहीं ले जा सकेंगे।सब्जी मंडी, हाट- पूरे जिले में प्रतिबंधित रहेगा।जोन 2- (आउटर एरिया व मध्य क्षेत्र के बीच का)


Source: Dainik Bhaskar May 31, 2020 23:47 UTC



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