Kangana Ranaut Farmers Protest Statement Case Hearing Today - News Summed Up

Kangana Ranaut Farmers Protest Statement Case Hearing Today


Hindi NewsLocalUttar pradeshAgraKangana Ranaut Farmers Protest Statement Case Hearing Todayकंगना मामले में पुलिस रिपोर्ट पर हुई बहस: वादी अधिवक्ता ने कहा- उनकी वकील क्यों दे रहीं बयान, 6 मार्च को होगी अगली सुनवाईआगरा 10 घंटे पहलेकॉपी लिंकहिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर प्रकरण में गुरुवार को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में अहम सुनवाई हुई। करीब 45 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच पुलिस की आख्या (रिपोर्ट) को लेकर बहस चली। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 6 मार्च 2026 नियत की है।मामले की सुनवाई आगरा स्थित स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह की अदालत में हुई। प्रकरण किसानों के कथित अपमान और राष्ट्रद्रोह से जुड़ा बताया गया है। अदालत ने पूर्व में धारा 225 बीएनएस के तहत थाना न्यू आगरा पुलिस से आख्या मांगी थी।पुलिस रिपोर्ट पर उठे सवाल वादी पक्ष के अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान, राजवीर सिंह और बीएस फौजदार ने पुलिस आख्या पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पुलिस ने वादी और गवाहों के बयान तो दर्ज किए, लेकिन कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान नहीं लिया गया। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसूया चौधरी द्वारा दिया गया बयान संलग्न किया गया है, जो अदालत के आदेश के अनुरूप नहीं है।मामले पर रमाशंकर शर्मा ने अदालत में कहा कि जब मामला सीधे तौर पर कंगना रनौत से जुड़ा है, तो वह स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी मुलजिम का बयान उसके वकील द्वारा दिया जा सकता है? उन्होंने तर्क दिया कि यदि ऐसे ही मामलों में वकील ही बयान देते रहेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य प्रभावित होगा।उन्होंने यह भी कहा कि कंगना इतनी बड़ी हस्ती नहीं हैं कि अदालत के आदेशों की अनदेखी करें। “प्रधानमंत्री तक को अदालत के आदेशों का पालन करना पड़ता है,” यह बात भी बहस के दौरान कही गई।वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्माकोर्ट ने मांगी रूलिंग, अगली सुनवाई 6 मार्च को बहस सुनने के बाद अदालत ने वादी पक्ष से इस संबंध में न्यायिक मिसाल (रूलिंग) प्रस्तुत करने को कहा कि क्या आरोपी की ओर से अधिवक्ता बयान दे सकता है। इसके लिए 6 मार्च 2026 की तिथि तय की गई है।सुनवाई के दौरान रमाशंकर शर्मा की ओर से बीएस फौजदार, आईडी श्रीवास्तव, कुमारी प्रीति कुमारी, तान्या जैन सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। अब अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।29 जनवरी को पेश हुई थी पुलिस रिपोर्ट इस मामले में 29 जनवरी 2026 को हुई पिछली सुनवाई के दौरान प्रभारी निरीक्षक न्यू आगरा द्वारा तैयार की गई पुलिस आख्या अदालत में पेश की गई थी। हालांकि उस दिन विस्तृत बहस नहीं हो सकी थी। अब संशोधित आख्या पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।.


Source: Dainik Bhaskar February 13, 2026 15:06 UTC



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