भास्कर न्यूज, पुणे। चॉकलेट देने का लालच देकर नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुणे जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दोषी की पहचान चंद्रशेखर दीपक वनशिवे (32), निवासी पारगांव, तहसील दौंड के रूप में हुई है। इस मामले में पीड़िता की मां ने शिरूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। यह घटना शिरूर तहसील के एक गांव में घटित हुई थी।पुलिस की जांच के दौरान सामने आया कि पीड़िता का परिवार मजदूरी कर जीवनयापन करता है। आरोपी उसी इलाके में कार्यरत होने के कारण परिवार से परिचित था। इसी पहचान का लाभ उठाते हुए उसने चौथी कक्षा में अध्ययनरत छात्रा को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी अगले दिन छात्रा को गांव में छोड़कर फरार हो गया।इस मामले की जांच तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक बी. काबुगडे ने की थी। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व सरकारी वकील मिलिंद दातरंगे ने किया। मजबूत साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।न्यायालय ने पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
Source: Dainik Bhaskar December 23, 2025 01:32 UTC