Rail Ticket Cancellation Rules:अब 8 घंटे के भीतर ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर डूब जाएगा पैसा, नहीं मिलेगा कोई रिफंड - News Summed Up

Rail Ticket Cancellation Rules:अब 8 घंटे के भीतर ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर डूब जाएगा पैसा, नहीं मिलेगा कोई रिफंड


लेकिन अगर 72 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर किराए का करीब 25% तक पैसा कट जाएगा. 24 से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर कटौती का पैसा बढ़कर 50% तक हो जाएगा. टिकट अगर ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से 8 घंटे पहले के बीच कैंसिल किया गया तो किराए का 50% पैसा काट लिया जाएगा. पहले नियम था कि ट्रेन छूटने से 4 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल किया तो कोई रिफंड नहीं मिलता था. अब 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर भी रिफंड नहीं मिलेगा.


Source: NDTV March 24, 2026 12:19 UTC



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