Sahara Refund: सहारा में फंसे हैं जिनके पैसे, उनके लिए गोल्डन चांस, 10 लाख तक क्लेम करें दोबारा - News Summed Up

Sahara Refund: सहारा में फंसे हैं जिनके पैसे, उनके लिए गोल्डन चांस, 10 लाख तक क्लेम करें दोबारा


Sahara Refund Updates: अगर आपने सहारा इंडिया में पैसा जमा कर रखा है और क्लेम करने के बावजूद आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर एक बार फिर से रिसबमिशन का विकल्प खुल गया है।Sahara Refund Updates: अगर आपने सहारा इंडिया में पैसा जमा कर रखा है और क्लेम करने के बावजूद आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर एक बार फिर से रिसबमिशन का विकल्प खुल गया है। पोर्टल के मुताबिक आप उन जमाकर्ताओं में से हैं, जिन्हें उनके क्लेम में कमियां बताई गई हैं या भुगतान न हो पाने की सूचना दी गई है, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद अहम है। ऐसे सभी जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बताई गई कमियों को दूर करते हुए रीसबमिशन पोर्टल पर अपना दावा दोबारा प्रस्तुत करें।रीसबमिशन से जुड़ी मुख्य बातें फिलहाल,10 लाख रुपये तक के दावों को दोबारा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है। एक बार जब आप अपना क्लेम सही तरीके से दोबारा जमा कर देते हैं, तो इसे 45 वर्किंग डेज के भीतर प्रोसेस कर दिया जाएगा। यह पूरा प्रोसेस डिजिटल और पारदर्शी तरीके से की जा रही है।अब तक 50000 रुपये तक क्लेम प्रोसेस्ड CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल में जमा किए गए एप्लीकेशन प्रोसेस हो गए हैं और हर एप्लीकेशन पर 50,000 रुपये या उससे कम का पेमेंट उन एलिजिबल डिपॉजिटर्स को किया गया है, जिनके क्लेम वेरिफाई हो सके। जिन डिपॉजिटर्स के क्लेम में कमियों की वजह से वेरिफाई नहीं हो सके, उन्हें “CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल” के जरिए कमी के मैसेज भेजे गए हैं।यह CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल (रीसबमिशन) कमियों को ठीक करने के बाद क्लेम को फिर से जमा करने के लिए शुरू किया गया है। ये डिपॉजिटर्स अपने हर कमी वाले क्लेम की कमियों को ठीक कर सकते हैं और रीसबमिशन पोर्टल के जरिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए अपने क्लेम को फिर से जमा कर सकते हैं, जिसे पोर्टल पर लोड को मैनेज करने के लिए धीरे-धीरे कमियों वाले डिपॉजिटर्स के लिए खोला गया है।पोर्टल ऑनलाइन क्लेम दोबारा जमा करने के 45 वर्किंग डेज के अंदर दोबारा जमा किए गए क्लेम को प्रोसेस करेगा। डिपॉजिटर्स से रिक्वेस्ट है कि वे रीसबमिशन एप्लीकेशन फ़ॉर्म में चारों सोसाइटियों से जुड़ी कमियों वाले सभी क्लेम दोबारा जमा करें। केवल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दोबारा जमा किए गए क्लेम ही माने जाएंगे। इसके लिए आप सीधे इस लिंक पर जा सकते हैं: https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home


Source: NDTV February 26, 2026 06:19 UTC



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