सामान की खरीद पर लगने वाला टीडीएस हाल ही में फाइनेंस एक्ट 2021 में सेक्शन 194Q जोड़ा गया है। यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 50 लाख रुपये से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0.10 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओनर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक रहा है तो इस साल वह 50 लाख से ऊपर का माल खरीदेगा। 50 लाख रुपये से ऊपर की जितनी भी बिक्री होगी, उस पर 0.10 फीसदी टीडीएस कटेगा।टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करने पर बढ़ा जुर्माना 1 जुलाई से 206एबी सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने दो साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो यह टीडीएस 5 फीसदी हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस सिर्फ 0.10 था, उसके 5 फीसदी होने का मतलब है कि टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। अगर पिछले वित्त वर्ष में टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो भी टीडीएस कटौती 5 फीसदी की दर के की जाएगी।आधार-पैन लिंक कराना भी ना भूलें अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। 31 मार्च को सीबीडीटी ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून तक बढ़ाया था। हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये आखिरी बार है जब लिंकिंग की तारीख बढ़ाई गई है। अभी भी जो लोग आधार-पैन लिंक नहीं करवाएंगे, उन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।
Source: Navbharat Times June 30, 2021 02:37 UTC