खाद के साथ किसानों को मिलता है 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, यहां जानिए पूरी बात - News Summed Up

खाद के साथ किसानों को मिलता है 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, यहां जानिए पूरी बात


कैसे ट्रांसफर होती है रकम उर्वरक के कट्टों पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) के तहत एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर प्रभावित परिजनों को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। बीमे की यह राशि प्रभावित परिवार के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। दुर्घटना में दो अंग क्षतिग्रस्त होने पर 2,000 रुपये/कट्टा के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपये बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। एक अंग क्षतिग्रस्त होने की दशा में 1,000 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बीमा कवरेज दिया जाता है।कैसे करते हैं दावा दुर्घटना बीमा (Accidental insurance) का दावा करने के लिए प्रभावित किसान के पास उर्वरक खरीद की रसीद होनी चाहिए। किसान के पास जितने कट्टों की रसीद होगी, उसी हिसाब से बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर बीमा का दावा करने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पंचनामा होना चाहिए। अंगभंग होने की दशा में एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए।


Source: Navbharat Times May 29, 2021 09:22 UTC



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