इन खबरों के बीच भारत का यह व्यापार प्रतिबंध आया है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे पड़ोसी देशों, जिनकी सीमा भारत से लगती है, की कंपनियां भारत में तभी पैसा लगा सकेंगी, अगर 'वो संबंधित प्राधिकरण के तहत रजिस्टर्ड हैं.' इस आदेश में कहा गया है कि 'पंजीकरण के लिए Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) की ओर से बनाई गई रजिस्ट्रेशन कमिटी के पास जाना होगा. बता दें कि 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत में ट्रेड संगठन- Confederation of All India Traders (CAIT) की ओर से चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठाई जा रही है. वहीं भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी मोबाइल ऐप्लीकेशन्स को बैन कर दिया है.
Source: NDTV July 24, 2020 03:54 UTC