सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले करना होगा यह काम - News Summed Up

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले करना होगा यह काम


कोर्ट ने कहा है कि अब से आय कर रिटर्न दाखिल करने के लिये पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा. शीर्ष अदालत ने श्रेया सेन ओर जयश्री सतपुड़े को वर्ष 2018-19 का आय कर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बगैर ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केन्द्र की अपील पर यह निर्देश दिया. पीठ ने केन्द्र की अपील का निबटारा करते हुये स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिये आय कर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा. गोयल ने कहा था कि इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा जो कि असंगठित क्षेत्र के लिए अगले पांच सालों तक विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी. इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी.


Source: NDTV February 06, 2019 11:37 UTC



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