सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगानई दिल्ली, आइएएनएस। वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मामले में जारी दो अधिसूचनाओं का उल्लेख करके सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार के लिए नोटिस जारी कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर अवमानना की कार्रवाई के लिए याचिकासुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अजय शर्मा ने कोर्ट के उस आदेश की प्रति रखी जिसमें सुरक्षा के चलते वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था। ये नंबर प्लेट किसी एक तकनीक और आर्थिक रूप से सक्षम कंपनी द्वारा बनाई और लगाई जानी थीं।सन 2001 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए इस आदेश पर दस साल में कार्य पूरा होना था। जबकि नंबर प्लेट की गुणवत्ता, कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों, सुविधाओं आदि पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विशेषज्ञों को कड़ी नजर रखनी थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने केंद्र सरकार की दो अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि पेश कर बताया कि इनमें शीर्ष न्यायालय के आदेशों को पूरा करने वाले तथ्य नहीं हैं। संशोधित अधिसूचना में कहीं भी नहीं बताया गया है कि पुराने वाहनों में लगी नंबर प्लेट का क्या किया जाए। इसके लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त याचिका में दूसरी अधिसूचना में कई अन्य खामियां भी बताई गई हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि दोनों अधिसूचनाओं ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के उद्देश्य और कार्य को बिगाड़कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।Posted By: Bhupendra Singh
Source: Dainik Jagran February 06, 2019 18:00 UTC