हिंदू देवी-देवताओं का अपमान पर राणा अयूब के खिलाफ होगी, दिल्ली HC ने दिया आदेश - News Summed Up

हिंदू देवी-देवताओं का अपमान पर राणा अयूब के खिलाफ होगी, दिल्ली HC ने दिया आदेश


Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने और भारत विरोधी भावनाएं फैलाने वाले पोस्ट किए थे। यह आदेश अमिता सचदेवा की याचिका पर जारी किया गया है।अमिता सचदेवा ने याचिका दायर कर इन पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई थी, जिनमें कहा गया था कि ये पोस्ट अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील हैं। उन्होंने इन पोस्ट को तत्काल हटाने और संबंधित कार्रवाई की मांग की थी।याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर तुरंत विचार आवश्यक है, इसलिए केंद्र सरकार, एक्स प्लेटफॉर्म, दिल्ली पुलिस और राणा अयूब से जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही, अदालत ने दिल्ली पुलिस को एक्स को संबंधित पोस्ट का दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया है।मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द्र और कानून व्यवस्था बनी रहे।यह मामला उस वक्त सामने आया है जब सोशल मीडिया पर धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काने वाली पोस्टों को लेकर सरकार और न्यायालय सक्रिय हैं। इस आदेश से स्पष्ट होता है कि सरकार और न्यायपालिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र और भड़काऊ सामग्री पर कड़ी नजर रख रही है और आवश्यकतानुसार कार्रवाई कर रही है।यह भी पढ़े : ‘तुम मेरी मार्कशीट जला सकते हो’, राहुल गांधी से हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों ऐसा कहा था?


Source: Dainik Bhaskar April 08, 2026 08:03 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...

                           
/* -------------------------- overlay advertisemnt -------------------------- */