Gurugram thar accident 3 deaths accused got bail in 24 hours - News Summed Up

Gurugram thar accident 3 deaths accused got bail in 24 hours


3 मौतों के जिम्मेदार को 24 घंटे में जमानत:गुरुग्राम में हिट एंड रन केस में पुलिस द्वारा अरेस्ट थार ड्राइवर दीपांशु को बेल मिली। हादसे का वीडियो भी सामने आया था।गुरुग्राम के पटौदी में दो बच्चों और उनके नाना को कुचलने वाले ब्लैक थार के ड्राइवर को जमानत मिल गई। तीन मौतों के जिम्मेदार थार ड्राइवर भी गुरुग्राम का रहने वाला है। उसे शनिवार को ही पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन 24 घंटे में वो बेल पर बाहर आ गया।. उधर, आरोपी दीपांशु को जमानत मिलने पर पीड़ित के परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। मृतकों के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि मासूम बच्चों और बुजुर्ग की मौत के मामले में इतनी जल्दी जमानत कैसे दी जा सकती है। उन्हें तीन मौत का इंसाफ चाहिए।बता दें कि हादसा शुक्रवार रात लोकरा-खोड़ रोड पर गांव खोड़ के पास हुआ। उस वक्त तीनों पैदल ही घर लौट रहे थे।गुरुग्राम में ब्लैक थार द्वारा दो बच्चों और उनके नाना को टक्कर मारने का सीसीटीवी सामने आया था।पहले जानिए क्या है पूरा मामला…प्लाट से घर लौट रहे थे तीनों : दरअसल, हादसा 27 मार्च की रात को लोकरा-खोड़ रोड पर गांव खोड़ के पास हुआ। उस वक्त तीनों सैर करते हुए पैदल ही घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार थार उन्हें उड़ा देती है। मृतकों की पहचान गांव खोड़ निवासी सुभाष (60), और उनके दो नानी इशांत (10) और जैद खान (8) के रूप में हुई है।दरअसल, हादसा 27 मार्च की रात को लोकरा-खोड़ रोड पर गांव खोड़ के पास हुआ। उस वक्त तीनों सैर करते हुए पैदल ही घर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार थार उन्हें उड़ा देती है। मृतकों की पहचान गांव खोड़ निवासी सुभाष (60), और उनके दो नानी इशांत (10) और जैद खान (8) के रूप में हुई है। तेज रफ्तार से आई थार, तीनों को चपेट में लिया : हादसे से पहले तीनों ने बचने की कोशिश भी की, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से बचने का मौका नहीं मिला। तीनों को टक्कर मारने के बाद थार सवार मौके से फरार हो गया। थार गाड़ी गुरुग्राम रजिस्टर्ड थी और आरोपी ड्राइवर दीपांशु के दोस्त की बताई जा रही है।हादसे से पहले तीनों ने बचने की कोशिश भी की, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से बचने का मौका नहीं मिला। तीनों को टक्कर मारने के बाद थार सवार मौके से फरार हो गया। थार गाड़ी गुरुग्राम रजिस्टर्ड थी और आरोपी ड्राइवर दीपांशु के दोस्त की बताई जा रही है। 30 फीट दूर जाकर गिरे तीनों, मौके पर मौत : टक्कर लगने के बाद तीनों करीब 30 फुट जाकर दूर गिरे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जब काफी देर तक तीनों घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। परिवार के लोग प्लाट जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो तीनों के शव सड़क पर पड़े मिल गए।टक्कर लगने के बाद तीनों करीब 30 फुट जाकर दूर गिरे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जब काफी देर तक तीनों घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। परिवार के लोग प्लाट जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो तीनों के शव सड़क पर पड़े मिल गए। अस्पताल में मृत घोषित किया, पुलिस मौके पर पहुंची : इसके बाद परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दियाइसके बाद परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया आरोपी अरेस्ट, 24 घंटे में मिली जमानतः 25 वर्षीय आरोपी दीपांशु को पुलिस ने शनिवार को अरेस्ट किया था। रविवार को अदालत ने उसे जमानत दे दी। मात्र 24 घंटे के अंदर आरोपी को जमानत मिलने से पीड़ितों के परिजनों में गुस्सा है।मृतकों के PHOTO…छुटि्टयों में नाना के घर आए थे बच्चेमृतक सुभाष के भाई सलीम ने बताया कि सुभाष की तीन लड़की और एक लड़का है। सबसे बड़ी लड़की समा की शादी राजस्थान के अलवर स्थित भिवाड़ी के रहने वाले मनीष से हुई थी। समा के तीन लड़के थे। सबसे बड़ा ईशान्त (10), उससे छोटा जैद खान (8) और सबसे छोटा रिहान्स है। स्कूल में छुट्टियां होने के कराण ईशान्त और जैद अपने नाना के घर गांव खोड़ आए हुए थे।अब जानिए किन 2 धाराओं के कारण जमानत मिलीगैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग के लिए बीएनएस 281: अगर कोई व्यक्ति धारा 281 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे छह महीने तक की जेल या ₹1,000 तक का जुर्माना, या जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। कोर्ट से जमानत मिल जाती है।अगर कोई व्यक्ति धारा 281 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे छह महीने तक की जेल या ₹1,000 तक का जुर्माना, या जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। कोर्ट से जमानत मिल जाती है। हिट एंड रन के लिए बीएनएस 106: यदि ड्राइवर की लापरवाही से दुर्घटना होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित किए बिना मौके से भागता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस केस में अभी तक लापरवाही साबित नहीं हुई है।SHO बोले- कोर्ट से जमानत मिली हैइस बारे में पटौदी थाना एसएचओ ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि 27 मार्च की रात को इस एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। मृतक सुभाष के भाई सलीम की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शनिवार को आरोपी दीपांशु को अरेस्ट किया गया। रविवार को कोर्ट से जमानत मिली है।----------यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार ने नाना-2 नाती को उड़ाया,VIDEO:20 फुट दूर जाकर गिरे, तीनों की मौत; मासूमों की उम्र 8 से 10 साल के बीचहरियाणा के गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार थार ने घर लौट रहे दादा और उसके दो नाती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज दी थी कि तीनों करीब 20 फुट दूर जाकर गिरे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पढ़ें पूरी खबर…


Source: Dainik Bhaskar March 30, 2026 05:44 UTC



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