भास्कर न्यूज, पुणे। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से संचालित की जाने वाली आरटीई प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार से 19 जनवरी की अवधि के दौरान स्कूल पंजीकरण और सत्यापन (वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) के अंतर्गत 25% आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन माध्यम से आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लागू की जाती है।इस संबंध में राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा परिपत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए आरटीई 25% प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के तहत 9 जनवरी से अनुदानरहित एवं स्ववित्तपोषित स्कूलों के पंजीकरण और स्कूल सत्यापन की लिंक शुरू की गई है।परिपत्र में कहा गया है कि स्कूल पंजीकरण के बाद स्कूल सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। इसलिए इस संबंध में सभी संबंधितों को यह सावधानी बरतना चाहिए कि बंद किए गए स्कूल, अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त स्कूल, अनधिकृत स्कूल और स्थानांतरित स्कूल आरटीई 25% प्रवेश वर्ष 2026-27 में शामिल नहीं किए जाएं। इस संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) की होगी। विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल को जिस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उसी बोर्ड का चयन स्कूल ने पंजीकरण के समय किया है या नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि स्कूल की मान्यता राज्य बोर्ड से है और पंजीकरण के समय केंद्रीय बोर्ड का चयन किया गया है, तो उसे सुधारा जाए। राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी ने 9 से 19 जनवरी तक की अवधि में अनुदानरहित और स्ववित्तपोषित स्कूलों का पंजीकरण तथा स्कूल सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
Source: Dainik Bhaskar January 10, 2026 09:13 UTC