Pune City News: मनपा चुनाव में एनओसी की सख्ती कानूनी नहीं - News Summed Up

Pune City News: मनपा चुनाव में एनओसी की सख्ती कानूनी नहीं


भास्कर न्यूज, पुणे। मनपा चुनावों के मद्देनजर विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की प्रक्रिया पर पूर्व जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई और नागपुर मनपा को छोड़कर अन्य किसी भी मनपा में नामांकन पत्र दाखिल करते समय विभिन्न विभागों की एनओसी लेना अनिवार्य नहीं है।वर्तमान में प्रशासन द्वारा एनओसी के लिए अलग सेल, समन्वयक और विशेष प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जब कानून में स्पष्ट प्रावधान मौजूद है, तो अनावश्यक रूप से सरकारी मशीनरी को इस काम में लगाया जा रहा है। मुंबई महापालिका अधिनियम की धारा 10 (H) का हवाला देते हुए उन्होंने पुणे मनपा के आयुक्त से मामले में कानूनी सलाह लेकर निर्णय लेने की मांग की गई है।नोटिस के तीन महीने में भरना पड़ती है राशि'आपले पुणे, आपला परिसर' संस्था के प्रतिनिधि पूर्व नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुहास कुलकर्णी और पूर्व नगरसेवक प्रशांत बधे ने संयुक्त बयान के जरिए यह पक्ष रखा है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार मनपा का बकायादार है, तो उसके लिए कानून में अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि किसी उम्मीदवार पर संपत्ति कर, पानी का बिल या अन्य कोई बकाया है, तो आयुक्त को उसे विशेष नोटिस देना आवश्यक है। नोटिस में बकाया राशि स्पष्ट करते हुए उसे तीन महीने के भीतर जमा करने का निर्देश देने का प्रावधान है। यदि संबंधित उम्मीदवार तीन महीने के भीतर बकाया नहीं भरता और वह चुनाव जीत जाता है, तो धारा 10 (H) के तहत उसका नगरसेवक पद रद्द किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच के समय यदि कोई प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार बकाया को लेकर आपत्ति जताता है, तो प्रशासन को आपत्ति की जांच कर विशेष नोटिस देना चाहिए और भुगतान के लिए 90 दिनों का समय देना चाहिए।बर्बाद हो रहा है समय और संसाधनपूर्व नगरसेवकों का दावा है कि कानूनी प्रावधान के होते हुए अलग से एनओसी मांगना, समन्वयक नियुक्त करना और विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र मंगवाना अनावश्यक है। उनका मानना है कि इससे प्रशासन का समय, जनशक्ति और संसाधनों की बर्बादी हो रही है। उन्होंने आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे इस विषय पर विशेषज्ञों से कानूनी सलाह लें। उनका विश्वास है कि यदि कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई, तो प्रशासन पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।मनपा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को आवेदन जमा करते समय चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमानुसार उम्मीदवार संपत्ति कर का बकायादार नहीं होना चाहिए। उसी आधार पर उम्मीदवारों को एनओसी लेना होगी।- प्रसाद काटकर, चुनाव विभाग प्रमुख, मनपा


Source: Dainik Bhaskar December 23, 2025 21:00 UTC



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