Pune City News: सोसायटी में पार्किंग व अन्य सुविधाएं न देने पर लिनक्स ग्रुप पर दंड - News Summed Up

Pune City News: सोसायटी में पार्किंग व अन्य सुविधाएं न देने पर लिनक्स ग्रुप पर दंड


भास्कर न्यूज, पुणे। ताथवड़े इलाके के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में तय समय पर सुविधाएं न देने पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) ने बिल्डर पर सख्त रूख अपनाया है। महारेरा ने आदेश दिया है कि संबंधित बिल्डर एक महीने के भीतर कार पार्किंग के साथ सुविधाएं देने के किए गए वादे पूरे करें। साथ ही सोसायटी का गठन भी किया जाए। ऐसा नहीं करने पर हर दिन 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले से 17 फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत मिली है।यह मामला लिनक्स ग्रुप के आईओएस ताथवडे प्रोजेक्ट से जुड़ा है। फ्लैट खरीदते समय बिल्डर ने कार पार्किंग, जिम, पार्टी एरिया, बच्चों के खेलने की जगह, सीसीटीवी और डीजी सेट जैसी सुविधाएं देने का वादा किया था लेकिन समय बीतने के बावजूद ये सुविधाएं नहीं दी गई। परेशान होकर 17 फ्लैट मालिकों ने वकील चिन्मय कल्याणकर के जरिए महारेरा में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान बिल्डर ने कोविड के कारण काम में देरी होने का हवाला दिया और यह भी कहा कि पास के प्रोजेक्ट में पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। महारेरा ने बिल्डर की इन दलीलों को खारिज कर दिया। महारेरा के सदस्य महेश पाठक ने अपने आदेश में साफ कहा कि मंजूर नक्शे और बिक्री समझौते के अनुसार सुविधाएं देना बिल्डर की कानूनी जिम्मेदारी है।महारेरा के इस फैसले से फ्लैट मालिकों में हर्ष का माहौल है। उनका कहना है कि अब बिल्डर पर कानूनी दबाव बनेगा। इससे सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है। फ्लैट मालिकों के वकील एडवोकेट चिन्मय कल्याणकर ने कहा कि यह आदेश फ्लैट खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करता है। करार के मुताबिक पार्किंग, सुविधाएं और सोसायटी देना बिल्डर की जिम्मेदारी है और रोजाना जुर्माने की शर्त से अब आदेश पर अमल होने की पूरी उम्मीद है।


Source: Dainik Bhaskar December 27, 2025 14:53 UTC



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