RBI की गाइडलाइन: डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का स्टेट कोऑपरोटिव बैंक में विलय का रास्ता साफ, राज्य सरकार की सिफारिश जरूरी - News Summed Up

RBI की गाइडलाइन: डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का स्टेट कोऑपरोटिव बैंक में विलय का रास्ता साफ, राज्य सरकार की सिफारिश जरूरी


Hindi NewsBusinessRBI Issues Guidelines For Amalgamation Of District Central Co op Banks With State Co op BanksAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपRBI की गाइडलाइन: डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का स्टेट कोऑपरोटिव बैंक में विलय का रास्ता साफ, राज्य सरकार की सिफारिश जरूरीनई दिल्ली 10 घंटे पहलेकॉपी लिंकभारतीय रिजर्व बैंक ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स (DCCB) का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (StCB) में विलय को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बैंक ने कहा है कि जिन DCCB का StCB में विलय को लेकर राज्य सरकार का प्रस्ताव आएगा, उन पर RBI विचार करेगा। StCB और DCCB को लेकर बैंकिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट) एक्ट 2020 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। StCB और DCCB के विलय के लिए RBI की मंजूरी आवश्यक है।कई राज्यों ने किया विलय का आग्रहकई राज्यों ने RBI से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में विलय को लेकर आग्रह किया है। इसके बाद ही RBI ने यह नई गाइडलाइन जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, लीगल फ्रेमवर्क की विस्तृत स्टडी के बाद राज्यों की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने पर ही RBI बैंकों के विलय पर विचार करेगा। इसके अलावा अतिरिक्त कैपिटल इंफ्यूजन रणनीति, जरूरत पड़ने पर वित्तीय मदद, मुनाफेयुक्त स्पष्ट प्रोजेक्टेड बिजनेस मॉडल और विलय किए जाने वाले बैंक के लिए प्रस्तावित गवर्नेंस मॉडल भी होना चाहिए।विलय के प्रस्ताव को शेयरहोल्डर्स का बहुमत होना चाहिएRBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, विलय की स्कीम संबंधित बैंक के शेयरहोल्डर्स के बहुमत से मंजूर होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रस्ताव का नाबार्ड (NABARD) परीक्षण करेगा और प्रस्ताव की सिफारिश करेगा। DCCB का StCB में विलय के प्रस्ताव का RBI नाबार्ड के साथ परीक्षण करेगा।विलय की मंजूरी की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगीगाइडलाइंस के मुताबिक, विलय की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नाबार्ड और RBI गाइडलाइंस के मुताबिक अंतिम मंजूरी देंगे। यदि किसी विलय को पूरा करने के लिए शेयरों की अदला-बदली जरूरी है तो कुछ DCCB के शेयरहोल्डर्स को कोई शेयर आवंटित नहीं किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार पर्याप्त पूंजी डालेगी।ग्राहकों को होगा फायदाहाल के दिनों में जिला और राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव बैंकों में वित्तीय अनियमितताएं और घोटालों जैसी गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसको लेकर RBI ने कई बैंकों पर जुर्माना भी लगाया था। बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि RBI के इस कदम से ग्राहकों को फायदा मिलेगा और उनकी निवेश की गई रकम सुरक्षित रहेगी।


Source: Dainik Bhaskar May 25, 2021 04:59 UTC



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