Hindi NewsLocalHaryanaFaridabadThe Court Sentenced The Person Who Raped On The Pretext Of Getting Married For 20 Yearsकोर्ट का फैसला: शादी करने का बहाना बनाकर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजाफरीदाबाद 2 दिन पहलेकॉपी लिंकविरोध करने पर किशोरी से करता था मारपीट, पिटाई करके घर से निकाल दिया था। (काेर्ट की फाइल फोटो)शादी करने का बहाना बनाकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना एनआईटी महिला थानाक्षेत्र की है।लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि महिला थानाक्षेत्र में रहने वाली साढ़े साेलह साल की किशोरी अपने परिवार के साथ रहती है। वह तीन बहन भाई हैं। किशाेरी सातवीं पास है।उन्हाेंने बताया कि गांव अनखीर निवासी मोनू सिंह से किशोरी की दाेस्ती हो गई। पांच फरवरी 2019 को मोनू किशाेरी को लेकर अपने घर शादी करने का झांसा देकर ले गया और उससे दुष्कर्म करता रहा। किशोरी जब मना करती तो उसके साथ मारपीट करता था। 20 अगस्त 2019 को किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया। किशोरी घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बुधवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई आैर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Source: Dainik Bhaskar November 09, 2022 20:46 UTC