नए IT कानून पर कोर्ट NBA के साथ: केरल हाईकोर्ट ने कहा- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन कानून नहीं लागू करता है तो भी सख्त एक्शन न लिया जाए - News Summed Up

नए IT कानून पर कोर्ट NBA के साथ: केरल हाईकोर्ट ने कहा- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन कानून नहीं लागू करता है तो भी सख्त एक्शन न लिया जाए


Hindi NewsNationalNew IT Rules Vs News Broadcasters | NBA Challenge Government Digital Media Rules In Kerala High Courtनए IT कानून पर कोर्ट NBA के साथ: केरल हाईकोर्ट ने कहा- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन कानून नहीं लागू करता है तो भी सख्त एक्शन न लिया जाएइसी साल देश में लागू किए गए नए IT कानूनों को लेकर केरल हाईकोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) का पक्ष लिया है। अदालत ने कहा कि अगर NBA इन कानूनों को लागू नहीं कर पाता है तो भी उसके खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक या सख्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए।NBA की कोर्ट में 3 दलीलें1. NBA ने कहा कि इन नियमों को लागू करने से सरकारी अधिकारियों को बिना किसी कारण के और गलत तरीके से मीडिया को बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की ताकत मिल जाएगी।2. नए IT कानून संविधान के आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने समानता और आर्टिकल 19 यानी किसी भी पेशे को चुनने की आजादी का भी उल्लंघन करते हैं।3. निगरानी करने की इस व्यवस्था से अधिकारियों को डिजिटल न्यूज मीडिया के कंटेंट पर बेलगाम तरीके से प्रतिबंध लगाने की ताकत मिल जाएगी।नए कानूनों में क्या? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MEITY) ने 25 फरवरी 2021 को नए IT नियमों को जारी किया था, जिसे 25 मई से लागू कर दिया गया है। नए नियमों में IT कंपनियों जैसे ट्विटर, फेसबुक, वॉट्सऐप, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत अन्य सभी के लिए कई जरूरी बातें कही गई हैं। कंपनियां इन बातों को नहीं मानती हैं, तब सरकार की तरफ से इंटरमीडियरीज खत्म हो जाएंगी।जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें मुख्य शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी रखने होंगे। ये सभी भारत में रहने वाले होने चाहिए।कंपनियों को ग्रीवांस ऑफिसर की पूरी डिटेल और उनसे कॉन्टैक्ट करने का तरीका स्पष्ट तौर पर बताना होगा। यानी ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर, शिकायत करने की प्रोसेस बतानी होगी।24 घंटे के अंदर यूजर की शिकायत मिलने की पुष्टि करनी होगी। 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा। यदि कंटेंट पर यूजर ने आपत्ति जताई है, तो 36 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। पोर्नोग्राफी और न्यूडिटी वाला कंटेंट 24 घंटे के अंदर हटाना होगा।ट्विटर ने लीगल शील्ड खोईमाइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ट्विटर ने अब थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खो दिया है। यानी सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस स्थिति के लिए ट्विटर खुद ही जिम्मेदार है।ट्विटर पर यह कार्रवाई नए नियमों की अवहेलना करने की वजह से की गई है। दरअसल, सभी IT कंपनियों को कुछ अधिकारियों को भारत में अपॉइंट करना है, लेकिन ट्विटर ने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया।


Source: Dainik Bhaskar July 09, 2021 06:33 UTC



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