10 मई से 24 मई तक सख्त लाकडाउन: लाकडाउन की घोषणा के बाद जरूरी सामान जुटाने लगे लोग, कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश - News Summed Up

10 मई से 24 मई तक सख्त लाकडाउन: लाकडाउन की घोषणा के बाद जरूरी सामान जुटाने लगे लोग, कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश


Hindi NewsLocalRajasthanJaipurDausaPeople Started Collecting Essential Items After The Announcement Of The Lockdown, The Collector Issued The GuidelinesAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप10 मई से 24 मई तक सख्त लाकडाउन: लाकडाउन की घोषणा के बाद जरूरी सामान जुटाने लगे लोग, कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देशदौसा 17 घंटे पहलेकॉपी लिंकबाँदीकुई में लगी भीड़राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लाकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार 10 मई की प्रातः 5 बजे से 24 मई की प्रातः 5 बजे तक जिले में लाकडाउन रहेगा। हालांकि इससे पूर्व वीकेंड कर्फ्यू के दौरान से ही पुलिस प्रशासन द्वारा सख़्ती बरतना शुरू कर दिया जाएगा। इसे देखते हुए लोग जरूरत के सामान खरीदने में जुट गए हैं।कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि सरकार के अनुसार राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं दी जाएगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हाल एवं होटल परिसर आदि शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं दी जायेगी।कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अस्पताल में भर्ती कोविड पाजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा अलग से गाइडलाइन जारी की जा रही है। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।


Source: Dainik Bhaskar May 07, 2021 12:30 UTC



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