कार्यवाही: महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव क्यों नहीं दी: हाईकोर्ट - News Summed Up

कार्यवाही: महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव क्यों नहीं दी: हाईकोर्ट


Hindi NewsLocalRajasthanJaipurWhy The Female Employee Was Not Given Child Care Leave: High CourtAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपकार्यवाही: महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव क्यों नहीं दी: हाईकोर्टजयपुर 5 घंटे पहलेकॉपी लिंकहाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी में कनिष्ठ अभियंता पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर निगम के एमडी व कार्यकारी निदेशक से जवाब मांगा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश मोनिका की याचिका पर दिया। अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि प्रार्थिया ने बेटी के पालन-पोषण व देखभाल के लिए निगम में 65 दिन की चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन किया था। उसे लीव स्वीकृत भी कर दी।लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे मंजूर की गई लीव यह कहते हुए निरस्त कर दी कि स्थाई आदेश 1965 में चाइल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राजस्थान सेवा नियम में महिला कर्मचारी को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है । ऐसे में प्रार्थिया को चाइल्ड केयर लीव नहीं देना मनमाना और उसके मूलभूत अधिकारों के विपरीत है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में आरएसआरटीसी प्रबंधन को जवाब देने के लिए कहा।


Source: Dainik Bhaskar December 05, 2020 23:52 UTC



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