खास बातें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के अफसरों को लाभ केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी लगभग 6000 वरिष्ठ अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगासुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की याचिका पर अंतिम निर्णय देते हुए फैसला सुनाया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेस न मानकर नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता. केंद्र सरकार की विचार याचिका एसएलपी पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस से अलग नहीं माने जा सकते. फैसले में कोर्ट ने कहा है कि चौथे पे कमीशन से बलों में ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस न मानना तर्कसंगत नहीं है. न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि 1986 में बीएसएफ और सीआरपीएफ को ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस स्वयं सरकार ने माना था. गौरतलब है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को केंद्र ने ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज न मानकर अभी तक एनएफएफयू, यानी कि non-functional financial अपग्रेडेशन का लाभ नहीं दिया है और वे इसके लिए पिछले लगभग सात सालों से संघर्ष कर रहे थे.
Source: NDTV February 05, 2019 15:33 UTC